आज का समय ऐसा आ गया है जब हर किसी के लिए बचत करना बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि बढ़ती महंगाई ने लोगों के बजट पर बड़ा असर डाला है। ऐसे में जरूरी है कि छोटी-छोटी बचत की जाए। वैसे बचत करने के कई तरीके हैं। जैसे कि आप किसी योजना या स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। अब लोग अक्सर ऐसी योजना या स्कीम पैसा लगाना चाहते हैं जहां पर रिस्क कम हो और रिटर्न अच्छा मिले। ऐसे में आज हम आपको ऐसी योजना या स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें जीरो रिस्क पर अच्छा रिटर्न मिलेगा।


पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत में भविष्य की जरूरतों के लिए बचत का एक बेहतर विकल्प है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर फ़िलहाल 7.1 फीसदी का सालाना ब्याज मिल रहा है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड केवल व्यस्को के लिए उपयोगी नहीं है आप अपने बच्चों के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोल कर उसकी पढ़ाई या शादी के लिए सेविंग कर सकते है। बच्चो के लिए प्रोविडेंट खाता खोलने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए है।


एक ही बच्चे का खुल पाएगा खाता:

एक भारतीय नागरिक अपने नाम पर एक ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा सकता है। हालांकि आप चाहें तो अपने व्यक्तिगत पीएफ अकाउंट के अलावा अपने बच्चे के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते है। बच्चों के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खुलवाने पर ये शर्त है कि केवल एक ही बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता खोला जा सकेगा। यदि किसी की दो या तीन संतान है तो उसे अपने दो बच्चों के भविष्य के लिए किसी दूसरे विकल्पों में निवेश करना होगा।


कितने रुपए कर सकते है जमा:


नाबालिक बच्चों के प्रोविडेंट फंड अकाउंट के लिए भी व्यस्को की तरह एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रूपये का डिपॉजिट किया जा सकता है। हालांकि न्यूनतम जमा राशि 500 रूपये है। नियम के मुताबिक यदि माता-पिता का पीपीएफ अकाउंट है तो उनके खुद के प्रोविडेंट फंड अकाउंट और बच्चे के पीपीएफ अकाउंट को मिलाकर भी अधिकतम डिपॉजिट की सीमा डेढ़ लाख रुपए सालाना रहेगी।


18 साल के बाद बच्चा कर पाएगा खाता हैंडिल:


जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाए उसके बाद पीपीएफ खाता के स्टेटस को माइनर से मेजर करने के लिए एप्लीकेशन देना होगा। इसके बाद बच्चा इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं।


15 साल बाद निकाल सकते हैं पैसा:


पब्लिक प्रोविडेंट फंड का निवेश अकाउंट 15 साल बाद मेच्योर होता है। माता-पिता चाहे तो 15 साल के बाद पूरा पैसा निकाल सकते है हालांकि अगर आपको तुरंत पैसे की जरूरत नहीं है तो पीपीएफ के समय अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है।


कहां खुलवाएं PPF खाता?


पीपीएफ (PPF) खाता भारत में किसी भी डाकघर या राष्ट्रीय कृत बैंक के सभी शाखाओं में खोला जा सकता है। आप अपने बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट आसानी से खोल सकते है। पीपीएफ में अगर आप हर महीने 1000 रूपये का निवेश करते है तो आपको 15 साल के बाद 3,18,000 रूपये मिलेंगे।