आईटीआर ऑनलाइन कैसे फाइल करें

  • स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
  • स्टेप 2: यदि आप ई-फाइलिंग में नए है तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें
  • स्टेप 3: यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो, लॉग-इन करें। लॉग-इन करने के लिए अपनी यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड दर्ज करें
  • स्टेप 4: लॉग-इन करने के बाद, स्क्रीन पर ‘e-file’ टैब के तहत ‘File Income Tax Return’ का ऑप्शन नज़र आएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहें
  • स्टेप 5: उस असेसमेंट ईयर को चुनें जिसके लिए आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, और “Continue” पर क्लिक करें।
  • स्टेप 6: उसके बीचे नीचे दिए गए “Online” मोड को सलेक्ट करें।
  • स्टेप 7: चुनें कि आप एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), या किस अन्य रूप में अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं। ‘individual’ का विकल्प चुनें।
  • स्टेप 8: फिर “Filling Type” में जाकर 139(1)- Original Return सलेक्ट करें और फिर अपनी कैटेगरी के आधार पर वह “ITR FORM” सलेक्ट करें जिसे आप फाइल करना चाहते हैं। आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
  • स्टेप 9: इसके बाद अपना रिटर्न फाइल करने का कारण दर्ज करें।
  • स्टेप 10: अपने बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी दर्ज करें। अगर आपने पहले ही अपने बैंक अकाउंट की जानकारी प्रदान कर दी है, तो इसे प्री- वैलिडेट करें।
  • स्टेप 11: फिर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा। पेज में पहले से दर्ज की हुई बहुत सारी जानकारी होगी। चेक करें कि दी गई सभी जानकारी सही है। अपने रिटर्न की समरी को कंफर्म करें और इसे वैलिडेट करें।
  • स्टेप 12: आप आधार OTP या EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड) का उपयोग करके इलेक्टॉनिक रूप से या फिर ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतर ITR V का साइन किया हुआ प्रिंटआउट, सीपीसी बैंगलोर के लिए भेजकर अपना टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं
  • स्टेप 13: एक बार आपका रिटर्न फाइल हो जाने के बाद ITR V की रसीद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी जाएगी
  • स्टेप 14: आपके द्वारा ITR के वेरिफिकेशन के बाद, विभाग उसकी प्रक्रिया शुरू कर देगा और आपकी रजिस्टर की हुई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको इसकी सूचना मिल जाएगी।यह जरूरी नहीं है कि केवल भारत सरकार की ऑफिशियल साइट से ही ITR फाइल किया जाए बल्कि कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर प्लेटफ़ॉर्म भी हैं जो ITR फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने के बदले में वे आपसे कुछ फीस वसूलते हैं।